अभियुक्त गंगादत्त को निम्न न्यायालय द्वारा धारा-506भा0दं0सं0 में दण्डादेश, आदेश के रूप में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के आदेश की पुष्टि की जाती है।
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अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त अभियुक्तगण भागीरथी देवी, गंगोत्री देवी, खिला देवी, बसन्ती देवी एवं पूना देवी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147,323/149,427,506 के आरोप मेंं दोष सिद्व करते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-4 के तहत छः महीने के सदाचरण की परिवीक्षा में छोडा गया।